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DGCA का एयरलाइन कंपनियों को आदेश, Flight में 12 साल तक के बच्चों को माता-पिता के साथ बैठाना होगा

एयरलाइंस को अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्लाइट में माता-पिता या अभिभावक के साथ सीट देना होगा. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिवल एविएशन (DGCA) ने इसे लेकर नई ट्रैवल गाइडलाइन्स जारी की है.

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DGCA ने कहा है कि अगर एक ही PNR पर बच्चे और माता-पिता ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें सीट सिलेक्शन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. इसके साथ ही DGCA ने एयरलाइंस से इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करने के कहा है.

सिविल एविएशन रेगुलेटर ने यह कदम 12 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों के साथ नहीं बैठाने के कई मामलों के बाद उठाया है. पिछले कुछ हफ्तों में कई यात्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऐसा अनुभव शेयर किया है.

DGCA ने नए नियमों के लिए 2021 के एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर 01 को संशोधित किया है. इसके साथ 2024 के एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर (एटीसी) -01 को भी संशोधित किया है. इसका टाइटल है, ‘अनबंडल ऑफ सर्विसेज एंड फीस बाय शेड्यूल्ड एयरलाइंस’.

2024 का एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर, एयरलाइन्स को जीरो बैगेज, प्रिफरेंशियल सीटिंग, मील/स्नैक/ड्रिंक चार्जेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ढुलाई जैसी सर्विसेज के लिए ऐक्स्ट्रा चार्ज लेने की अनुमति देता है. यात्री इन सर्विसेज को ऑप्ट-इन बेसिस पर ले सकते हैं.

भारत में एयरलाइंस, चार्ज देकर प्री-सीट सिलेक्शन का ऑप्शन देती है. जो लोग पेमेंट नहीं करना चाहते हैं उन्हें वे सीटें आवंटित की जाती हैं जो पहले से बुक नहीं की गई हो.

ऐसे में, एक साथ यात्रा करने वाले उन समूहों या परिवारों को अधिकतर फ्लाइट में अलग-अलग बैठाया जाता है, जिन्होंने ऐक्स्ट्रा पेमेंट करके पहले से अपनी सीटें बुक नहीं की हो.

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