मध्य प्रदेश : उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत थाने के बगल से लंबे समय से नशे के कारोबार मे लिप्त मुन्नी बाई अंतत: जिलाबदर कर दी गई है. कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने उक्त कार्यवाही संबंधी आदेश पारित किया है. जिसमे श्रीमती मुन्नी उर्फ माधुरी तिवारी पति राजेन्द्र तिवारी 51 निवासी वार्ड नंबर 11 पाली, थाना पाली, जिला-उमरिया (म.प्र.) को मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क), (ख) के अंतर्गत उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलों शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिण्डौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से एक साल की अवधि के लिये निष्कासित किया है.
आदेश मे उल्लेखित है कि अनावेदिका आदेश दिनांक से 24 घण्टे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण मे सुधार करे। आदेश प्रभावशील रहने तक मेरी अनुमति के बिना उक्त सीमाओं मे प्रवेश नहीं करेगी. उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियों पर थाना प्रभारी थाना पाली को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी, पेशी के तुरंत बाद अनावेदिका इस आदेश का पालन करेगी. आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी.
कई बार बरामद हुआ गांंजा
जानकारों के मुताबिक जिले मे किसी महिला के विरूद्ध जिलाबदर की संभवत: यह पहली कार्यवाही है। मुन्नी बाई पर बिरसिंहपुर पुलिस थाना के पास अपने घर से गांजा बेंचने के आरोप लगते रहे हैं, पुलिस द्वारा कई बार उसकी घर से गांजा बरामद किया गया साथ ही उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले भी दर्ज हुए इसके बाद भी महिला ने अपना कारोबार जारी रखा समझा जाता है कि उसकी इसी प्रोफाइल के चलते कलेक्टर द्वारा यह सख्त कार्रवाई की गई है.